वक्फ बोर्ड की नई नियुक्तियों पर रोक, सरकार को जवाब देेने के मिला 7 दिन का समय

नई दिल्लीः Ban on new appointments of Wakf Board… वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन करीब 1 घंटे सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया है और तब तक वक्फ बोर्ड की नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ताओं को भी 5 दिन में जवाब देना होगा। मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी।

Ban on new appointments of Wakf Board…सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम पर कोई रोक नहीं लगाई है.. हालांकि, इसने 2025 के वक्फ संशोधन अधिनियम के अनुसार केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्ड में किसी भी नियुक्ति के संबंध में एसजी तुषार मेहता द्वारा दिए गए आश्वासन को रिकॉर्ड में ले लिया है और कहा है कि उपयोगकर्ता द्वारा पहले से ही वक्फ घोषित की गई और मूल 1995 अधिनियम के तहत पंजीकृत संपत्तियों को परेशान नहीं किया जाएगा। वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, “अंतरिम राहत के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूं। कोर्ट ने लगभग वे सभी मुद्दे उठाए जो हमने संसद में उठाए थे. आज के फैसले से पता चलता है कि यह कानून संविधान के खिलाफ बनाया गया है। यह संविधान की जीत है, किसी पक्ष की नहीं। आने वाले दिनों में कोर्ट और राहत देगा और सरकार की जमीन हड़पने की साजिश को रोकेगा।”

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