मोहालीः Moga sex scandal… यहां सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को कुख्यात मोगा सेक्स स्कैंडल मामले में पंजाब के चार पूर्व पुलिस अधिकारियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। दोषियों में तत्कालीन एसएसपी दविंदर सिंह गरचा, पूर्व एसपी हेडक्वार्टर मोगा परमदीप सिंह संधू, मोगा सिटी थाने के पूर्व एसएचओ रमन कुमार और मोगा के सिटी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह शामिल हैं। दोषियों पर अदालत ने दो-दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषियों को भ्रष्टाचार और जबरन वसूली के आरोपों में दोषी पाया गया, जिन्हें 29 मार्च को दोषी करार दिया गया था।
कोर्ट ने तत्कालीन एसएसपी दविंदर सिंह गरचा और पी.एस. संधू को भ्रष्टाचार रोकथाम (पी.सी.) एक्ट की धारा 13(1) और 13 (2) के तहत दोषी ठहराया है। रमन कुमार और अमरजीत सिंह को पीसी एक्ट और आईपीसी की धारा 384 (जबरन वसूली) के तहत दोषी करार दिया गया। अमरजीत सिंह को आईपीसी की धारा 384 और 511 के तहत भी दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने अकाली नेता बरजिंदर सिंह उर्फ मक्खन और सुखराज सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया था।
