नई दिल्लीः National News … शराब पीने के शाैकीनों और बेचने वाले कारोबारियों के लिए बड़ी खबर है। खबर यह है कि मिजोरम असेंबली ने शराबबंदी से जुड़े संशोधन विधेयक को पारित कर दिया है। इसके साथ ही राज्य में पूर्ण शराबबंदी में ढील दे दी गई है और कुछ शर्तों के बाद शराब बेचने की अनुमति मिल गई है। संशोधन विधेयक में लोकल स्तर पर हार्वेस्ट किए गए फल जैसे अंगूर, ड्रैगन फ्रूट, अमरूद, आंवला और केले से तैयार वाइन और बीयर को बेचने की अनुमति मिलती है। हालांकि अभी भी बीयर, वाइन और दूसरे शराब उत्पादों को राज्य के बाहर से इंपोर्ट करने पर बैन बरकरार रहेगा।
National News … उल्लेखनीय है कि पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में गुजरात और बिहार की तरह शराबबंदी लागू थी। मिजोरम में पूर्ण शराबबंदी अधिनियम 1995 में लागू किया गया था, जिसके तहत 20 फरवरी 1997 को शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया छा। बीच में कुछ छूट के बाद 2019 में फिर से शराब पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब मिजोरम में शराबबंदी के बाद भी लोगों को बियर और वाइन मिलेगी।
