नई दिल्लीः Supreme Court rebuke to Ranveer Allahabadia…सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूब शो के दौरान कथित रूप से अशोभनीय और अश्लील टिप्पणी करने के लिए सोशल मीडिया ‘इन्फ्लुएंसर’ रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ दर्ज कई प्राथमिकियों को लेकर उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण तो दे दिया लेकिन उन टिप्पणियों के लिए इलाहाबादिया की कड़ी आलोचना भी की। इसी दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि यूट्यूब पर अश्लील सामग्री से निपटने के लिए कुछ करने का समय आ गया है।
Supreme Court rebuke to Ranveer Allahabadia…कोर्ट ने इस बाबत सख्त कदम उठाने और नियम बनाने के लिए केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया। कोर्ट ने कहा कि इनके दिमाग में गंदगी भरी है। ऐसे व्यक्ति का दलील हम क्या सुनें। अदालत ने कहा,” जिस विकृत मानसिकता का प्रदर्शन किया गया है, उससे पूरा समाज शर्मिंदा होगा।” कोर्ट ने आदेश दिया है कि रणवीर बिना उनकी इजाजत के देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी पासपोर्ट जब्त करने के आदेश दिए।
Supreme Court rebuke to Ranveer Allahabadia…कोर्ट ने कहा कि देश के अलग-अलग राज्यों में उनके खिलाफ हुए एफआईआर को एक साथ जोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इल्हाबादिया, समय रैना और अपूर्वा मुखिजा को अगले आदेश तक कोई भी शो ऑन एयर न करने की प्रसारित करने से रोक दिया है।
ये मामला रणवीर के उस विवादित बयान से जुड़ा है जो उन्होंने समय रैना के शो में दिया था। दरअसल, रणवीर ने अपने बयान में ‘पैरेंटल सेक्स’ पर कुछ आपत्तिजनक बातें कही थीं, जिसके बाद उनके खिलाफ कई राज्यों में केस दर्ज हो गए थे।